कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में यूजीसी द्वारा समय-समय पर परामर्श जारी किए जाते हैं, जिससे कार्यस्थल पर सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके।

यूजीसी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रसारित किए गए दिशानिर्देशों को भी संप्रेषित किया है, जो यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों को दर्शाने वाले बिलबोर्ड लगाने और टोल फ्री नंबरों तथा संबंधित फोन नंबरों और अन्य प्रासंगिक जानकारी को प्रदर्शित करने के संबंध में हैं।

तदनुसार, आंतरिक शिकायत समिति, है.वि.वि. ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की और यूजीसी के निर्देशों के अनुसार जागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रसारित करने के लिए 16 फरवरी 2026 को है.वि.वि. परिसर में 10 प्रमुख स्थानों पर प्रासंगिक जानकारी का प्रसार करने वाले 10 अलग-अलग बिलबोर्ड लगाए गए।